गाजीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा
Ghazipur (गाजीपुर) में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी Rohit Yadav (रोहित यादव) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई गई।
सैदपुर थाना क्षेत्र का है मामला:
यह मामला 14 सितंबर 2021 को Saidpur (सैदपुर) थाना क्षेत्र से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।
मामले में लगातार पैरवी के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो, Ghazipur (गाजीपुर) ने आरोपी Rohit Yadav (रोहित यादव), निवासी Nagachak Sagrapar (नागचक सगरापार), थाना Saidpur (सैदपुर), को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषसिद्ध किया।
अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा:
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, गाजीपुर ने मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत का यह फैसला मामले में की गई प्रभावी पैरवी के बाद आया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से मामले को लेकर लगातार पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट के तहत हुई दोषसिद्धि:
अदालत ने Rohit Yadav (रोहित यादव) को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले की शुरुआत 14 सितंबर 2021 को सैदपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से जुड़े आरोप के बाद हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामला न्यायालय की प्रक्रिया तक पहुंचा और अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी जारी रही।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद फैसला:
मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी को महत्वपूर्ण बताया गया है। लगातार पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया और सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत सुनाया गया है।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी