आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने जमानत याचिका मंजूर की; 2 पैन कार्ड से जुड़ा है मामला
प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत ने सजा निलंबित करने का आदेश भी दिया है। हालांकि, दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस फैसले से आजम खान और उनके बेटे को मामले में राहत मिली है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रहेगी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती:
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी थी। दोनों की ओर से आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने और सजा निलंबित करने की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
15 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला:
इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले में निर्णय सुनाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है और सजा निलंबित कर दी गई है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज होने के कारण इस पहलू पर दोनों को राहत नहीं मिली है।
दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है मामला:
यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।
आजम खान के लिए राहत भरा रहा फैसला:
दो पैन कार्ड मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थीं। अदालत के निर्णय से आजम खान और उनके बेटे को जमानत तथा सजा निलंबित होने के रूप में राहत मिली है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज होने के कारण मामले में दोषी ठहराए जाने से जुड़ा फैसला बरकरार है। इस तरह अदालत ने उनकी याचिका पर कुछ राहत दी, लेकिन सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया।
जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई भी चर्चा में:
दूसरी ओर, आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले में 28 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई सामने आई थी। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच करने की कार्रवाई की गई। दी गई जानकारी के अनुसार, इस दौरान 426 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई, जबकि उसका बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये आंका गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई की थी। एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन, सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम और निर्माण सामग्री के कथित दुरुपयोग से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। यह कार्रवाई आजम खान से जुड़े मामलों में एक अलग घटनाक्रम है। वहीं, दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले से आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत और सजा निलंबन की राहत मिली है।
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