Ghazipur (गाजीपुर) की Additional Sessions Court-I (अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम) ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी Satish Bind (सतीश बिंद) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2024 में हुए एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा था।
रास्ते में भैंस बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद:
Assistant Government Advocate Akhilesh Singh (सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह) ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 का है। घटना के अनुसार मृतक Sunil Bind (सुनील बिंद) के बड़े पिता द्वारा रास्ते में भैंस बांधी गई थी। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा।
लाठी-डंडों से हमले में घायल हुआ युवक:
अभियोजन के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी Satish Bind (सतीश बिंद) ने Sunil Bind (सुनील बिंद) और उसकी बहन के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सुनील बिंद को उसके पिता तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा:
घटना के बाद मृतक के पिता ने संबंधित Kotwali Police Station (कोतवाली थाना) में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
सात गवाहों ने अभियोजन पक्ष का किया समर्थन:
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सभी गवाहों ने अपने बयानों में अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। न्यायालय ने गवाहों के बयान, प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद मामले में अपना निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा:
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद Additional Sessions Judge Shakti Singh (अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह) की अदालत ने आरोपी Satish Bind (सतीश बिंद) को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी

