लखनऊ: महंगा हुआ जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना
Lucknow (लखनऊ) में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने वाले लोगों के लिए अब अतिरिक्त खर्च करना होगा। शासन ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की शुल्क दरों में बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 20 रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब इसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र बनवाने की व्यवस्था पहले की तरह निःशुल्क ही रहेगी। वहीं, एक वर्ष बाद प्रमाणपत्र बनवाने पर 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
शासन ने बढ़ाई प्रमाणपत्र की फीस:
शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की फीस में लगभग ढाई गुना वृद्धि की गई है। पहले 20 रुपये में मिलने वाला प्रमाणपत्र अब 50 रुपये में जारी किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 19 जून को जारी शासनादेश के आधार पर लागू की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने वालों को पहले की तरह कोई शुल्क नहीं देना होगा।
21 दिन तक प्रमाणपत्र रहेगा निःशुल्क:
नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र बनवाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। यदि निर्धारित अवधि के बाद प्रमाणपत्र बनवाया जाता है, तो संशोधित शुल्क के अनुसार 50 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, एक वर्ष बीत जाने के बाद प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा।
एकीकृत पोर्टल से जारी होते हैं प्रमाणपत्र:
पिछले लगभग दस वर्षों से Central Government (केंद्र सरकार) के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से देशभर में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए थे। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 21 दिनों तक प्रमाणपत्र निःशुल्क रखने और उसके बाद शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब इसी शुल्क में संशोधन करते हुए इसे 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है।
सीएमओ को भेजे गए आदेश:
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के पंजीयक Chief Medical Officer (मुख्य चिकित्साधिकारी) होते हैं। शासन की ओर से संशोधित शुल्क संबंधी आदेश मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेज दिए गए हैं। इसके बाद संबंधित स्तर से यह आदेश Nagar Nigam (नगर निगम) को भी भेज दिया गया है, ताकि नई शुल्क व्यवस्था के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया संचालित की जा सके।
नई व्यवस्था के अनुसार होगा शुल्क निर्धारण:
शासनादेश लागू होने के बाद अब प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया संशोधित शुल्क के अनुरूप होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने वालों को निःशुल्क सुविधा का लाभ मिलता रहेगा, जबकि समय सीमा पार होने पर नए शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।
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