Prayagraj (प्रयागराज) स्थित Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) के सख्त निर्देशों के बाद Bar Council of Uttar Pradesh (बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। परिषद ने निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर उन अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन (ट्रायल) हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाली बार एसोसिएशनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 दिन में भेजनी होगी अधिवक्ताओं की सूची:
Bar Council of Uttar Pradesh (बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को ऐसे अधिवक्ताओं का पूरा विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर परिषद को उपलब्ध कराना होगा, जिन पर गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई चल रही है। इस सूची में उन अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है या जिनका मुकदमा न्यायालय में लंबित है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए निर्देश:
यह कार्रवाई Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। परिषद ने सभी बार एसोसिएशनों से कहा है कि न्यायालय के आदेश का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाए और निर्धारित अवधि के भीतर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई:
परिषद ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यदि कोई बार एसोसिएशन 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं को परिषद द्वारा संचालित किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अवमानना की श्रेणी में माना जाएगा उल्लंघन:
Bar Council of Uttar Pradesh (बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अनदेखी को सीधे Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) के आदेश की अवमानना माना जाएगा। इसलिए सभी बार एसोसिएशनों को समयबद्ध तरीके से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
इस आदेश के माध्यम से परिषद ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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