भदोही: राजा भैया को जान से मारने की धमकी, भदोही में मुकदमा दर्ज
भदोही (Bhadohi) में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। जनसत्ता दल के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की तहरीर पर गोपीगंज थाने में फेसबुक और इंस्टाग्राम की तीन आईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
तीन सोशल मीडिया आईडी के खिलाफ प्राथमिकी:
पुलिस के अनुसार, शिकायत में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सक्रिय तीन आईडी ‘raj shooter official’, ‘m raj shooter’ और ‘m shooter’ का उल्लेख किया गया है। इन आईडी के माध्यम से राजा भैया के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
23 अक्टूबर से की जा रही थी कथित अभद्र टिप्पणी:
जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, 23 अक्टूबर से राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में 28 अक्टूबर को पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। इसके साथ ही संबंधित सोशल मीडिया खातों की प्रतियां भी साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंपी गईं।
संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं में था आक्रोश:
इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों, करणी सेना और जनसत्ता दल से जुड़े लोगों में नाराजगी बताई गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थीं। इसी क्रम में जनसत्ता दल के मिर्जापुर और भदोही जिलाध्यक्षों तथा हिंदू युवा वाहिनी के पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय उर्फ राजा भैया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) को पत्रक सौंपा था। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कथित धमकी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा:
शिकायत और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्रवाई की मांग के बीच मामला तूल पकड़ने लगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर गोपीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस संबंधित सोशल मीडिया खातों और उनसे जुड़े तथ्यों की पड़ताल में जुट गई है।
आईडी संचालक की भूमिका की जांच जारी:
चर्चा है कि जिन सोशल मीडिया आईडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनका संचालन करने वाला युवक गोपीगंज थाना क्षेत्र के बलनपुर गांव का रहने वाला है। हालांकि, संबंधित युवक के खातों के संचालन और धमकी भरे वीडियो या संदेश पोस्ट करने में उसकी भूमिका की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और शिकायत में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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रिपोर्टर: गुफरान खान