गाजीपुर में मुफ्त राशन वितरण शुरू, 30 नवंबर तक मिलेगा गेहूं और चावल, जानें किसे कितना मिलेगा राशन
गाजीपुर (Ghazipur) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर महीने के मुफ्त खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। जनपद के सभी सरकारी राशन की दुकानों पर 6 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक राशनकार्डधारकों को गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के कार्डधारकों के लिए खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने लाभार्थियों से निर्धारित समय के भीतर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त करने की अपील की है।
अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो राशन:
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि नवंबर महीने के वितरण में अंत्योदय राशनकार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है। यह पूरा राशन लाभार्थियों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं, पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थियों को परिवार के राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
ई-पास मशीन की पर्ची पर मूल्य शून्य दिखेगा:
राशन वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्ज होगा। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, नवंबर महीने के इस खाद्यान्न वितरण का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।
किसी भी उचित दर दुकान से ले सकेंगे राशन:
राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किसी एक निर्धारित दुकान तक सीमित नहीं रहना होगा। पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जनपद की किसी भी उचित दर दुकान से नवंबर महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी सुविधानुसार राशन लेने का विकल्प मिलेगा।
आधार प्रमाणीकरण नहीं होने पर ओटीपी से मिलेगा राशन:
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर को ऐसे लाभार्थियों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे राशनकार्डधारकों को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के बाद मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा।
सुबह और शाम निर्धारित समय पर होगा वितरण:
जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर राशन वितरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह वितरण 6 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगा।
ऐसे में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के सभी राशनकार्डधारक निर्धारित समय के भीतर अपनी सुविधा के अनुसार उचित दर दुकान पर पहुंचकर नवंबर महीने का मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त कर सकते हैं।
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रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी