गाजीपुर में तीन बच्चों की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, चाय में जहर देकर ली थी जान
गाजीपुर (Ghazipur) में अपने तीन बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद महिला को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। मामला सुहवल थाना क्षेत्र के ढढ़नी गांव का है, जहां 15 अगस्त 2022 को महिला ने अपने दो बेटों और एक बेटी को चाय में जहर मिलाकर पिला दिया था। इस घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई थी।
चाय में जहर मिलाकर बच्चों को पिलाया था:
मामले के अनुसार, 15 अगस्त 2022 को सुहवल थाना क्षेत्र के ढढ़नी गांव में एक महिला ने अपने ही तीन बच्चों को चाय में जहर मिलाकर दे दिया था। मृतकों में दो बेटे हिमांशु और दीपांशु तथा बेटी सुप्रिया शामिल थे। चाय पीने के बाद तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था।
दो बेटों की मौके पर हुई थी मौत:
घटना में दोनों बेटों हिमांशु और दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, बेटी सुप्रिया की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस तरह जहर देने की घटना में तीनों बच्चों की जान चली गई थी।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी महिला को तीनों बच्चों की हत्या का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
चार साल पुराने मामले में आया फैसला:
सुहवल थाना क्षेत्र के ढढ़नी गांव में 15 अगस्त 2022 को हुई इस घटना के करीब चार साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अपने ही तीन बच्चों की हत्या के मामले में मां को दोषी ठहराते हुए दी गई उम्रकैद की सजा इस प्रकरण का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है।
#Tags: #Ghazipur #CrimeNews #LifeImprisonment #CourtVerdict #UPNews
Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।
गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी