यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: अब साकेत कोर्ट ने 2018 के इस मामले में जारी किया वारंट, जानें
यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत अदालत (Saket Court) ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो ‘भाजपा आईटी सेल पार्ट-2’ में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे। हालांकि, ये आरोप शिकायत का हिस्सा हैं और मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है। 2018 के मानहानि मामले में जारी हुआ वारंट:
साकेत अदालत ने शनिवार को ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन कर रहे हैं। यह मामला विकास सांक्रित्यायन की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें वीडियो के माध्यम से कथित मानहानि किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, ध्रुव राठी के ‘भाजपा आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो में उनके खिलाफ कई ऐसे आरोप लगाए गए, जिन्हें उन्होंने गलत और मानहानिकारक बताया। इसी आधार पर उन्होंने अदालत का रुख किया था। अदालत में मामले की सुनवाई जारी है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है। नोटिस पहुंचाने में परेशानी का हवाला:
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके बताए गए पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इससे पहले इसी सप्ताह अदालत ने ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को निर्धारित थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। इस मामले में समन और नोटिस पहुंचाने की प्रक्रिया भी सुनवाई का अहम हिस्सा बनी हुई है। जल्द सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता ने दी दलील:
शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन की ओर से अदालत में कहा गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं। हालांकि, उनके मुताबिक, सीजेपी के प्रदर्शन से संबंधित घटनाक्रम के सिलसिले में वह फिलहाल भारत में हैं। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने अदालत से उन्हें जल्द समन भेजने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की थी। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन पहुंचाने में देरी होती रही है। उन्होंने हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी होने की बात भी अदालत के सामने रखी थी। इन दलीलों के बीच अदालत ने मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखी है। 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई:
इस मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जमानती वारंट जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी। मामला वर्ष 2018 में प्रकाशित वीडियो से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक आरोप लगाए जाने का दावा किया है। फिलहाल अदालत में शिकायत पर सुनवाई जारी है। मामले में लगाए गए आरोपों को न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता और अंतिम स्थिति अदालत की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगी।
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कानूनी सावधानी: इस खबर में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। मामले में दोष या जिम्मेदारी तय करने का अधिकार अदालत को है।
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