दिल्ली: सेंट्रल पार्क प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके हिरासत में
दिल्ली। सेंट्रल पार्क (Central Park) में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने की हिदायत दी थी। पुलिस ने इस कदम के पीछे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का हवाला दिया। इस घटनाक्रम के बीच पुलिस की ओर से जारी दूसरे नोटिस में अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव को लेकर पहले की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया।
प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई: सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया जाना इस मामले का प्रमुख घटनाक्रम है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इससे पहले उन्हें नोटिस देकर सेंट्रल पार्क नहीं आने को कहा था। पुलिस ने अपने निर्देश के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने का हवाला दिया था। इसके बाद प्रदर्शन से पहले उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
धारा 163 लागू होने का दिया हवाला: पुलिस के नोटिस में सेंट्रल पार्क में लागू प्रतिबंधात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का हवाला देते हुए अभिजीत दिपके को वहां नहीं आने के लिए कहा गया था। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में धारा 163 लागू किए जाने के विस्तृत कारणों, प्रतिबंधों की सटीक शर्तों और प्रस्तावित प्रदर्शन के स्वरूप का उल्लेख नहीं है। इसलिए इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से जुड़े तथ्यों को उपलब्ध सूचना के दायरे में ही देखा जाना चाहिए।
पहले की हिरासत और अदालत के निर्देश: दिल्ली पुलिस के दूसरे नोटिस में अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव के संबंध में पहले की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। नोटिस के अनुसार, इन तीनों को पहले एहतियातन हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान उन्हें पाबंद किया गया था और अदालत ने अगले एक साल तक शांति भंग नहीं करने का निर्देश दिया था। पुलिस के दूसरे नोटिस में इस पूर्व कार्रवाई और अदालत के निर्देशों का उल्लेख किया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अदालत का नाम, आदेश की तारीख, पाबंदी की सटीक शर्तें और मौजूदा हिरासत के लिए दर्ज किए गए विस्तृत आधार का उल्लेख नहीं है।
मामले में उपलब्ध तथ्यों की स्थिति: इस पूरे घटनाक्रम में दो प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहली, सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में लिया। दूसरी, दिल्ली पुलिस ने इससे पहले उन्हें नोटिस जारी कर वहां नहीं आने को कहा था और दूसरे नोटिस में पहले की एहतियाती हिरासत तथा अदालत के निर्देशों का उल्लेख किया था। फिलहाल उपलब्ध सूचना के आधार पर इससे आगे किसी कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हिरासत की परिस्थितियों, पुलिस के आदेशों और अदालत के निर्देशों की सटीक स्थिति को समझने के लिए संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आवश्यक होगी। इस खबर में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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