गाजीपुर (Ghazipur) में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिरनो थाना (Birno Police Station) पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार रात पलिया (Palia) स्थित हनुमान मंदिर (Hanuman Temple) के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में एक कथित शातिर गौ-तस्कर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार जीवित गोवंश, एक पिकअप वाहन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
घेराबंदी के दौरान हुई मुठभेड़:
पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष (SHO) शैलेन्द्र प्रताप सिंह (Shailendra Pratap Singh) अपनी टीम के साथ जरगो से पलिया मार्ग पर रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पलिया हनुमान मंदिर के पास सामने से आ रहे एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर जांच करने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि वाहन में सवार एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई।
तीन आरोपी गिरफ्तार, गोवंश और हथियार बरामद:
घायल आरोपी की पहचान सेराज खान (Seraj Khan) पुत्र मंसूर, निवासी नोनहरा (Nonhara) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए सीएचसी बिरनो (CHC Birno) भेजा। वहीं मौके से संतोष राजभर (Santosh Rajbhar) और दिल मोहन राठौर (Dil Mohan Rathore) को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा चार जीवित गोवंश बरामद किए हैं।
विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज:
पुलिस ने इस मामले में बिरनो थाना (Birno Police Station) पर धारा 109(1), 3(5) बीएनएस (BNS), 3/25 आर्म्स एक्ट (Arms Act) तथा 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम (Cow Slaughter Prevention Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड:
पुलिस के अनुसार घायल आरोपी सेराज खान (Seraj Khan) के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट (Arms Act), गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act), एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) तथा पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित आठ मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं संतोष राजभर (Santosh Rajbhar) के खिलाफ बाराबंकी (Barabanki), अमेठी (Amethi) और गाजीपुर (Ghazipur) में गोवध निवारण अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट सहित पांच मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। दिल मोहन राठौर (Dil Mohan Rathore) के विरुद्ध मुहम्मदाबाद (Mohammadabad) थाने में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस टीम ने निभाई अहम भूमिका:
मुठभेड़, गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई का नेतृत्व थानाध्यक्ष (SHO) शैलेन्द्र प्रताप सिंह (Shailendra Pratap Singh) ने किया। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान पूरी टीम ने सतर्कता और संयम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी
