दिनांक 24 जुलाई 2026 को दर्ज मंदिर चोरी के मामले में Karimuddinpur Police Station (करीमुद्दीनपुर थाना) पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल UP 60 K 5290 बरामद की गई है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
घटना का विवरण:
पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 को वादी Bhola Dubey (भोला दूबे) पुत्र स्वर्गीय सरजू दूबे, निवासी ग्राम सरदरपुर, पोस्ट गोड़उर की लिखित तहरीर के आधार पर Karimuddinpur Police Station (करीमुद्दीनपुर थाना) में अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंदिर से हनुमान जी की चांदी की आंख तथा घंटा चोरी कर लिया गया। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 158/26 के तहत धारा 303(2) एवं 317(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता) में अभियोग पंजीकृत किया गया।
जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी:
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विवेचना के दौरान वरिष्ठ उपनिरीक्षक Shailesh Kumar Rai (शैलेश कुमार राय) ने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई की। जांच के क्रम में घटना से संबंधित आरोपी Shashikant Rajbhar (शशिकान्त राजभर) पुत्र गनेश राजभर, निवासी ग्राम सुजाईत पटेसार, थाना Chitbaragaon (चितबड़ागांव), जनपद Ballia (बलिया) को लट्ठूडीह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल UP 60 K 5290 बरामद की गई। बरामदगी के बाद आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
बरामदगी का विवरण:
पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये नकद तथा एक मोटरसाइकिल नंबर UP 60 K 5290 बरामद की गई है। बरामद सामान को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया है।
आरोपी का विवरण:
गिरफ्तार आरोपी की पहचान Shashikant Rajbhar (शशिकान्त राजभर) पुत्र गनेश राजभर, निवासी ग्राम सुजाईत पटेसार, थाना Chitbaragaon (चितबड़ागांव), जनपद Ballia (बलिया) के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
अपराधिक इतिहास:
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें Karimuddinpur Police Station (करीमुद्दीनपुर थाना), Ghazipur (गाजीपुर) में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 158/26 धारा 303(2), 317(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता), Chitbaragaon Police Station (चितबड़ागांव थाना), Ballia (बलिया) में मुकदमा अपराध संख्या 88/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम, Karimuddinpur Police Station (करीमुद्दीनपुर थाना), Ghazipur (गाजीपुर) में मुकदमा अपराध संख्या 18/20 धारा 8/20 NDPS Act (एनडीपीएस अधिनियम) तथा Muhammadabad Police Station (मुहम्मदाबाद थाना), Ghazipur (गाजीपुर) में मुकदमा अपराध संख्या 232/26 धारा 303(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता) शामिल हैं। इन मामलों का उल्लेख पुलिस अभिलेखों के आधार पर किया गया है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
इस कार्रवाई को वरिष्ठ उपनिरीक्षक Shailesh Kumar Rai (शैलेश कुमार राय) ने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार अभियान के तहत अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है।
#Tags: #Ghazipur #Karimuddinpur #TempleTheft #Police #Arrest #ShashikantRajbhar #Ballia #BNS #Crime
Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।
रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी







