राजपाल यादव के घर पर बैंक ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस, ₹16 करोड़ के लोन से जुड़ा है पूरा मामला

Shahjahanpur (शाहजहांपुर) में बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav (राजपाल यादव) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। Central Bank of India (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने उनके पैतृक घर पर 16.61 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को लेकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। बैंक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि 34 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नोटिस के अनुसार नीलामी की प्रस्तावित तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। हालांकि, कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों ने यह नोटिस हटा दिया।

16.61 करोड़ रुपये के ऋण का मामला:

जानकारी के अनुसार Rajpal Yadav (राजपाल यादव) ने Central Bank of India (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) की Mumbai (मुंबई) शाखा से अपनी पत्नी Radha Yadav (राधा यादव) और मां Godavari (गोदावरी) के नाम पर 16.61 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। बैंक का कहना है कि इसी बकाया राशि को लेकर उनके पैतृक गांव Kundra (कुंडरा) स्थित मकान पर कुर्की का नोटिस लगाया गया है।

परिवार ने कहा, बैंक से बातचीत जारी:

अभिनेता के बड़े भाई Shripal Yadav (श्रीपाल यादव) ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पुराना मामला है और बैंक के साथ ऋण भुगतान को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने का प्रयास जारी है और जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। उनके अनुसार फिलहाल संपत्ति की नीलामी जैसी स्थिति नहीं बनी है।

दो वर्ष पहले भी लगाया गया था नोटिस:

Central Bank of India (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) के प्रबंधक Anuj Verma (अनुज वर्मा) ने बताया कि Shahjahanpur (शाहजहांपुर) के Kundra (कुंडरा) स्थित पैतृक भवन पर इससे पहले भी लगभग दो वर्ष पूर्व इसी मामले में नोटिस चस्पा किया गया था। उस समय बैंक और Rajpal Yadav (राजपाल यादव) के बीच बकाया ऋण के भुगतान को लेकर सहमति बनी थी। वर्तमान नोटिस उसी मामले से जुड़ा बताया गया है।

चेक बाउंस मामले में भी मिला था फैसला:

इस बीच, लगभग 27 दिन पहले Delhi High Court (दिल्ली हाईकोर्ट) ने चेक बाउंस के सात मामलों में Rajpal Yadav (राजपाल यादव) को तीन महीने की सजा सुनाई थी। अदालत के आदेश के अनुसार प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार कुल देय राशि 7.35 करोड़ रुपये बनती है। अदालत ने यह भी कहा था कि अभिनेता पहले ही लगभग 2 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं, जिन्हें कुल राशि में समायोजित किया जाएगा।

फिल्म निर्माण से जुड़ा है मामला:

चेक बाउंस का यह मामला अभिनेता की फिल्म Ata Pata Lapata (अता पता लापता) से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2010 में फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने बतौर निर्देशक 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद ऋण समय पर नहीं चुकाया जा सका और चेक बाउंस के मामले दर्ज हुए।

पहले भी हो चुकी है सजा और जमानत:

वर्ष 2018 में Magistrate Court (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने Rajpal Yadav (राजपाल यादव) और उनकी पत्नी Radha Yadav (राधा यादव) को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। वर्ष 2019 में Sessions Court (सेशंस कोर्ट) ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। जून 2024 में Delhi High Court (दिल्ली हाईकोर्ट) ने सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए करीब 9 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया था। राशि जमा नहीं होने पर 2 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया। इसके बाद Rajpal Yadav (राजपाल यादव) ने 5 फरवरी को Tihar Jail (तिहाड़ जेल) में आत्मसमर्पण किया और 17 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई।

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