गाज़ीपुर। मुख्तार अंसारी और परिवार के ऊपर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कुर्की और ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है।
इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन ने आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की गाजीपुर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट को कुर्क करने के लिए जिला पुलिस की टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई।
गाज़ीपुर पुलिस के मुताबिक प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस की आख्या पर विचार के बाद 02 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी व साले सरजील रजा की लगभग दो करोड़ 18 लाख मूल्य की संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया था। इस आदेश में मंगलवार को नगर के सैयदबाड़ा में स्थित आवासीय भवन (अनुमानित कीमत एक करोड़ 18 लाख) को मुनादी कराकर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लखनऊ में गोमती नगर में स्थित आवासीय फ्लैट (अनुमानित कीमत एक करोड़) की कुर्की की कार्रवाई के लिए जिले की पुलिस टीम लखनऊ रवाना हो गई।