हज-2026: हवाई किराये की शेष धनराशि 13 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किए निर्देश

हज-2026 से लौट चुके यात्रियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) ने बकाया हवाई किराया जमा करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिन हज यात्रियों ने अभी तक संशोधित हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं की है, उन्हें हर हाल में 13 जुलाई, 2026 तक यह राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करनी होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश हज कमेटी (Uttar Pradesh Haj Committee) के सचिव एवं कार्यपालक मोहम्मद तारिक (Mohammad Tariq) ने सर्कुलर-42 दिनांक 03 जुलाई, 2026 जारी कर आवश्यक जानकारी साझा की है।

संकट के चलते संशोधित किया गया था हवाई किराया:

जारी सर्कुलर के अनुसार, इससे पहले सर्कुलर-39 दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के क्रम में मध्य पूर्व में उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs), भारत सरकार (Government of India) द्वारा हवाई किराये में संशोधन किया गया था। संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्येक हज यात्री को हवाई किराये की अंतर राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे। यह राशि 15 मई, 2026 तक जमा कराई जानी थी।

अब भी कई यात्रियों ने नहीं जमा की बकाया राशि:

सर्कुलर में बताया गया है कि हज-2026 की वापसी उड़ानें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे हज यात्री हैं जिन्होंने हवाई किराये की शेष धनराशि जमा नहीं कराई है। ऐसे सभी यात्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी बकाया राशि अनिवार्य रूप से जमा करें।

13 जुलाई अंतिम तिथि, निर्धारित प्रक्रिया से करें भुगतान:

निर्देशों के अनुसार, जिन यात्रियों की हवाई किराये की शेष धनराशि अभी बाकी है, उन्हें 13 जुलाई, 2026 तक हर स्थिति में निर्धारित पे-इन-स्लिप के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) में हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) के बैंक खाते में राशि जमा करनी होगी।

भुगतान करते समय प्रत्येक यात्री को अपना बैंक रेफरेंस नंबर भी अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा, ताकि भुगतान का सत्यापन आसानी से किया जा सके।

वेबसाइट पर उपलब्ध हैं बैंक रेफरेंस नंबर:

हज यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक रेफरेंस नंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। जिन यात्रियों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, वे पहले अपना बैंक रेफरेंस नंबर प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयसीमा के भीतर बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

यात्रियों से समय पर भुगतान की अपील:

उत्तर प्रदेश हज कमेटी (Uttar Pradesh Haj Committee) की ओर से सभी संबंधित हज यात्रियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी बकाया धनराशि जमा कर निर्धारित निर्देशों का पालन करें, जिससे भुगतान संबंधी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

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