अगर आप Lucknow Development Authority (लखनऊ विकास प्राधिकरण) की किसी आवासीय या व्यावसायिक योजना में भूखण्ड या भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपके लिए राहत भरी खबर है। प्राधिकरण ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण धनराशि पर भी बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए Punjab National Bank (पंजाब नेशनल बैंक) के साथ एक MOU (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत देना है, जो एकमुश्त पंजीकरण धनराशि जमा करने में असमर्थ होते हैं।
एमओयू से मिलेगी बड़ी राहत:
Lucknow Development Authority (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष Prathamesh Kumar (प्रथमेश कुमार) ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत इच्छुक आवेदकों को अब पंजीकरण धनराशि के लिए भी बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आर्थिक कारणों से आवेदन करने से वंचित रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अधिक से अधिक नागरिक प्राधिकरण की योजनाओं में भाग लेकर अपनी संपत्ति का सपना पूरा कर सकेंगे।
विभिन्न योजनाओं में ऐसे होता है पंजीकरण:
उपाध्यक्ष ने बताया कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत उपलब्ध फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। इसमें सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 2.5 प्रतिशत राशि पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करनी होती है।
इसी प्रकार E-Auction (ई-ऑक्शन) के माध्यम से प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक भूखण्ड, भवन या दुकान खरीदने के लिए संपत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) जमा करना अनिवार्य होता है। वहीं, लॉटरी के माध्यम से होने वाले आवंटन में भी निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा करनी पड़ती है।
नई व्यवस्था से दूर होंगी आर्थिक बाधाएं:
Prathamesh Kumar (प्रथमेश कुमार) ने बताया कि अब तक बैंक केवल संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर ऋण उपलब्ध कराते थे। पंजीकरण धनराशि के लिए ऋण की सुविधा नहीं होने से कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे नागरिक भी बैंक ऋण लेकर समय पर पंजीकरण करा सकेंगे और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अवसर से वंचित नहीं रहेंगे।
शेष राशि के लिए भी आसान होगी ऋण प्रक्रिया:
Lucknow Development Authority (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के वित्त नियंत्रक Anil Kumar Singh (अनिल कुमार सिंह) ने बताया कि यदि किसी आवेदक को भूखण्ड या भवन का आवंटन हो जाता है, तो शेष धनराशि के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक सरल होगी। आवेदकों को दोबारा विस्तृत कागजी औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।
आवंटन न होने पर राशि बैंक को लौटेगी:
वित्त नियंत्रक ने बताया कि यदि किसी कारणवश आवेदक को संपत्ति का आवंटन नहीं हो पाता है, तो Lucknow Development Authority (लखनऊ विकास प्राधिकरण) पंजीकरण धनराशि सीधे Punjab National Bank (पंजाब नेशनल बैंक) को वापस कर देगा। इससे धनवापसी की प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और आवेदकों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।
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