उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (Ghazipur) में हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी मनोहर यादव, निवासी तालगांव मोलनापुर, थाना भुड़कुड़ा, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गाजीपुर एडीजे प्रथम की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत यह सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गोली मारकर हत्या का था मामला:
यह मामला 23 मार्च 2021 का बताया गया है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने वादिनी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की बात भी सामने आई थी। मामले में 24 मार्च 2021 को आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से घटना से जुड़े तथ्यों को रखा गया। सुनवाई के बाद अदालत ने मनोहर यादव को हत्या के मामले में दोषी करार दिया और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हत्या के मामले में 50 हजार रुपये अर्थदंड:
अदालत ने हत्या के मामले में दोषी मनोहर यादव को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। यह सजा हत्या के मामले में अदालत के निर्णय के तहत सुनाई गई।
मामला वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार, गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई थी।
आर्म्स एक्ट में भी सुनाई सजा:
इसी मामले से जुड़े आर्म्स एक्ट के तहत भी अदालत ने आरोपी को दंडित किया। अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में मनोहर यादव को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस प्रकार हत्या के मामले में 50 हजार रुपये और आर्म्स एक्ट के मामले में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दोनों मामलों में अदालत की ओर से कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अदालत के फैसले से मामले का हुआ निस्तारण:
23 मार्च 2021 को हुई घटना के बाद 24 मार्च को हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चले मामले की सुनवाई के बाद गाजीपुर एडीजे प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के तहत मनोहर यादव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा मिली है। साथ ही दोनों मामलों में कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी