Ghazipur (गाजीपुर) में Mukhtar Ansari Gang IS-191 (मुख्तार अंसारी गैंग आईएस-191) से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। इसी क्रम में सांसद Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) और तत्कालीन शस्त्र लिपिक Prem Shankar Verma (प्रेमशंकर वर्मा) के खिलाफ Mohammadabad Police Station (मुहम्मदाबाद थाना) में सोमवार शाम करीब चार बजे Arms Act (आर्म्स एक्ट) के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में यह चौथी एफआईआर है। मामले की जांच जारी है और प्रशासन द्वारा आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है।
जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं:
जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि Mukhtar Ansari Gang IS-191 (मुख्तार अंसारी गैंग आईएस-191) से जुड़े 51 शस्त्र लाइसेंसों पर नियमों के विपरीत 145 शस्त्र जारी किए गए थे। शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान कई मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला। अधिकारियों के अनुसार, अभिलेखों में दर्ज विवरण और मौके पर उपलब्ध तथ्यों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर पाए गए, जिसके बाद जांच को और तेज कर दिया गया।
चौथी एफआईआर के बाद कार्रवाई तेज:
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में अब तक इस मामले में कुल चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। नवीनतम मुकदमा सांसद Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) और तत्कालीन शस्त्र लिपिक Prem Shankar Verma (प्रेमशंकर वर्मा) के खिलाफ दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और यदि जांच के दौरान अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच जारी:
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई Mukhtar Ansari Gang IS-191 (मुख्तार अंसारी गैंग आईएस-191) से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों और उससे संबंधित शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच का हिस्सा है। वर्तमान में गैंग से जुड़े सभी शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों तथा हथियारों के उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है।
प्रशासन ने जांच जारी रहने की कही बात:
अधिकारियों ने बताया कि जांच का उद्देश्य पूरे मामले के तथ्यों का सत्यापन करना और नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करना है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण जारी रहेगा। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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