Ghazipur (गाजीपुर) में वर्ष 1990 के चर्चित Devkali Pump Canal (देवकली पम्प कैनाल) लूटकांड मामले में Former MLC Brijesh Singh (पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह) को राहत मिली है। CJM Court Ghazipur (सीजेएम कोर्ट गाजीपुर) ने मामले में सुनवाई पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के परीक्षण के बाद बृजेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया। यह मामला Saidpur Police Station (सैदपुर थाना) क्षेत्र में 3 दिसंबर 1990 को दर्ज हुआ था। वहीं, इस प्रकरण से जुड़े दो अन्य आरोपियों की पत्रावली अभी High Court (हाईकोर्ट) के समक्ष विचाराधीन बताई गई है।
35 वर्ष पुराने मामले में आया फैसला:
यह मामला 3 दिसंबर 1990 का है, जब Saidpur Police Station (सैदपुर थाना) क्षेत्र में Devkali Pump Canal (देवकली पम्प कैनाल) के निर्माण कार्य के दौरान विवाद होने का आरोप लगाया गया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद CJM Court Ghazipur (सीजेएम कोर्ट गाजीपुर) ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए Former MLC Brijesh Singh (पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह) को दोषमुक्त कर दिया।
फायरिंग, मारपीट और लूटपाट के लगे थे आरोप:
मामले में आरोप था कि नहर निर्माण के दौरान Brijesh Singh (बृजेश सिंह) अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के साथ फायरिंग, मारपीट तथा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि, अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अपना निर्णय सुनाया।
मुख्तार अंसारी पक्ष की ओर से दर्ज हुआ था मुकदमा:
उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में मुकदमा Mukhtar Ansari (मुख्तार अंसारी) पक्ष की ओर से दर्ज कराया गया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और विभिन्न चरणों में इसकी सुनवाई होती रही।
साक्ष्यों के परीक्षण के बाद मिली राहत:
CJM Court Ghazipur (सीजेएम कोर्ट गाजीपुर) ने मामले में प्रस्तुत गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद Former MLC Brijesh Singh (पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह) को दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ उनके खिलाफ चल रही इस न्यायिक प्रक्रिया का समापन हो गया।
दो अन्य आरोपियों का मामला अभी विचाराधीन:
इस प्रकरण में शामिल दो अन्य आरोपियों Tribhuwan Singh (त्रिभुवन सिंह) और Vijay Narayan (विजय नारायण) की पत्रावली फिलहाल High Court (हाईकोर्ट) के समक्ष विचाराधीन है। उनके संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद ही होगा।
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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी
