सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक:इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शस्त्र लाइसेंस मामले में दर्ज हुई है FIR
Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) ने Ghazipur (गाजीपुर) से सांसद Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है। सांसद ने एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया था, जिस पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया गया।
शस्त्र लाइसेंस मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर:
Ghazipur (गाजीपुर) में Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) समेत अन्य लोगों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराई गईं और फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर संबंधित मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच जारी है।
एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर पहुंचे हाईकोर्ट:
दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) ने Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) में याचिका दाखिल की। याचिका में उन्होंने एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की। इसी याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अंतरिम आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक:
मामले की सुनवाई के दौरान Allahabad High Court (इलाहाबाद हाईकोर्ट) ने फिलहाल Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह राहत अंतरिम रूप से दी गई है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख निर्धारित की है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
अगली सुनवाई पर रहेगी नजर:
शस्त्र लाइसेंस से जुड़े इस मामले में अब सभी की निगाहें 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी। उसी दौरान न्यायालय में याचिका और एफआईआर से संबंधित कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सांसद Afzal Ansari (अफजाल अंसारी) को गिरफ्तारी से राहत मिली है।
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