लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने समय-सीमा बढ़ा दी है। अब जिन लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, उन्हें एक महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। नई समय-सीमा के अनुसार अब 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसकी जानकारी यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa) ने लखनऊ (Lucknow) स्थित लोक भवन (Lok Bhawan) में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

एसआईआर प्रक्रिया की अब तक की स्थिति:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इसके तहत मतदाताओं की गिनती का कार्य 4 नवंबर से 6 जनवरी तक पूरा किया गया। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया। इस अवधि में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिसके चलते समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
दावा-आपत्ति में आए लाखों आवेदन:
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर भारी संख्या में आवेदन सामने आए। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत कुल 82,684 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से करीब 37 लाख 80 हजार आवेदन आए। जो मतदाता बाहर रह रहे हैं, यानी प्रवासी मतदाता, उनके लिए फॉर्म 6A का प्रावधान है। अब तक 1,076 प्रवासी मतदाताओं ने इसके तहत आवेदन किया है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम कैसे जांचें:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए मतदाता तीन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध मतदाता सूची के माध्यम से। दूसरा, ECINET मोबाइल ऐप के जरिए। तीसरा, चुनाव आयोग की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in पर जाकर। वेबसाइट पर राज्य और जिला चुनने के बाद विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट सूची डाउनलोड की जा सकती है।
नाम न होने पर क्या करें:
यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। नए मतदाताओं को भी फॉर्म 6 भरना अनिवार्य है। विदेश में रहने वाले मतदाता नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6A का उपयोग कर सकते हैं। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार या निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध:
दावा और आपत्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। संबंधित फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (VRC) या चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए फॉर्म BLO या VRC पर जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
पहली बार वोट डालने वालों के लिए अहम जानकारी:
जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। अब तक 15,78,483 फॉर्म 6 प्राप्त हो चुके हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनके नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।
जांच और निस्तारण की प्रक्रिया:
6 मार्च तक प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। इस कार्य के लिए 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यदि किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज होती है, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाब न मिलने पर BLO द्वारा क्रॉस चेक किया जाएगा। आपत्ति सही पाए जाने पर नाम अंतिम सूची से हटाया जा सकता है।
सहायता और शिकायत के विकल्प:
मतदाता किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने BLO या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। BLO की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ‘Know Your BLO’ या ‘Search Your Polling Station/BLO’ विकल्प के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
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