आज से क्या-क्या बदल रहा है? LPG से कार और दूध तक, जानें क्या हुआ महंगा- क्या सस्ता

सितंबर महीने की शुरुआत के साथ आम नागरिकों, व्यापारियों और निवेशकों से जुड़े कई वित्तीय नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव लागू हो रहे हैं। इनका सीधा संबंध दैनिक बजट, वित्तीय लेन-देन, कर भुगतान, विदेश यात्रा, गैस सिलेंडर और निवेश से है। कुछ महत्वपूर्ण समय-सीमाएं भी इसी महीने निर्धारित हैं, जिनका समय पर पालन नहीं करने पर परेशानी या दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहे।

एलपीजी और विमान ईंधन की दरों में बदलाव:

हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। मुख्य रूप से महीने की पहली तारीख को व्यावसायिक गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव किया जाता है। हालांकि, नई दरें संबंधित आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होंगी।

इसी तरह विमान ईंधन की कीमतों में भी संशोधन संभव है। यदि विमान ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो विमानन कंपनियों की परिचालन लागत पर असर पड़ सकता है। हालांकि, ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के अनुपात में हवाई टिकट के दाम बढ़ना अनिवार्य नहीं है।

कर और जीएसटी से जुड़ी अहम समय-सीमाएं:

सितंबर में कर और जीएसटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण समय-सीमाएं निर्धारित हैं। अगस्त महीने के टीडीएस और टीसीएस को जमा करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर है। इसके बाद 11 सितंबर को जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करने की आखिरी तारीख निर्धारित है।

वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा करने की समय-सीमा 15 सितंबर है। करदाताओं और कारोबारियों के लिए इन तारीखों का विशेष महत्व है, क्योंकि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार भुगतान और विवरणी दाखिल करना आवश्यक है।

विदेश यात्रा में बोर्डिंग पास पर मुहर की जरूरत नहीं:

1 सितंबर 2026 से भारत से विदेश जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन डेस्क की मुहर लगवाने की व्यवस्था समाप्त हो रही है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की डिजिटल पहल के तहत यात्री अपने मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी मुद्रित प्रति दिखा सकेंगे।

हालांकि, पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज यात्रियों को पहले की तरह अपने साथ रखने होंगे। इन दस्तावेजों की आवश्यकता में कोई बदलाव नहीं बताया गया है।

बैंक और एटीएम शुल्क पर भी नजर जरूरी:

बैंक नकद निकासी, एटीएम लेन-देन और खाते से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए समय-समय पर अपने सेवा शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। अलग-अलग बैंकों के शुल्क अलग हो सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए अपने बैंक की मौजूदा शुल्क सूची की जानकारी रखना जरूरी है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के समयपूर्व भुगतान की तारीखें:

सितंबर महीने में निर्धारित श्रृंखलाओं के निवेशक समय से पहले अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भुनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019-20 श्रृंखला 5 के लिए यह अवधि 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। 2019-20 श्रृंखला 6 के लिए आवेदन की अवधि 29 सितंबर से 21 अक्टूबर तक निर्धारित है।

2020-21 श्रृंखला 1 के लिए समयावधि 26 सितंबर से 19 अक्टूबर तक है, जबकि 2020-21 श्रृंखला 7 के लिए यह अवधि 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहेगी।

बैंक एफडी में सितंबर में सीधा बदलाव नहीं:

सितंबर महीने में बैंक की सावधि जमा से जुड़े नियमों में कोई सीधा बदलाव नहीं बताया गया है। हालांकि, कुछ बैंक अपनी ब्याज दरों में संशोधन कर सकते हैं, जिसका असर निवेश से मिलने वाले प्रतिफल पर पड़ सकता है। इसलिए सावधि जमा कराने से पहले संबंधित बैंक की मौजूदा ब्याज दरों की जांच करना जरूरी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से थोक जमा के लिए तैयार किया गया नया ढांचा 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

सोने के भाव में लगातार चौथे दिन गिरावट:

दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। सोने का भाव 1,500 रुपये घटकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले पिछले शुक्रवार को सोना 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इसके विपरीत चांदी की कीमत 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर रही। बाजार जानकारों के अनुसार, पिछली तेजी के बाद हुई मुनाफावसूली और सरकार द्वारा सीमा शुल्क की समीक्षा किए जाने संबंधी खबरों के कारण सोने की कीमत पर दबाव बना।

जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल ने जताया रुख:

जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल के अनुसार, सोने और चांदी पर ऊंची आयात शुल्क दरें इनके आयात को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित नहीं हुई हैं। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार जारी गिरावट के बीच परिषद की ओर से यह रुख सामने आया है।

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