राहुल गांधी की संपत्ति मामले में सुनवाई आज:हाईकोर्ट में दस्तावेज सीलबंद कर रखे, CBI-ED और गृह मंत्रालय पक्षकार
कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में Allahabad High Court की Lucknow Bench में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इससे पहले 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि सभी अभिलेख सीलबंद रखे जाएं और उन्हें वरिष्ठ रजिस्ट्रार की निगरानी में सुरक्षित रखा जाए। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान ही बेंच सचिव की मौजूदगी में सील खोली जाए।
दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश:
न्यायमूर्ति Rajesh Singh Chauhan और न्यायमूर्ति Jafar Ahmad की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि याचिका से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं ताकि आगे की सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी दिक्कत न हो।
केंद्रीय एजेंसियों को बनाया गया पक्षकार:
इस मामले में CBI, Enforcement Directorate, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, गृह मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और Uttar Pradesh Police को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि मामले में नियमित केस दर्ज कर विस्तृत जांच कराई जाए।
भाजपा कार्यकर्ता ने दाखिल की याचिका:
यह याचिका S. Vignesh Shishir की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्तियां घोषित आय से अधिक हैं। याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
आज की सुनवाई में अदालत सबसे पहले इस बात पर विचार करेगी कि दाखिल याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इसके बाद ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
राहुल गांधी से जुड़े अन्य मामले भी चर्चा में:
राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अन्य मामले भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। Sultanpur की दीवानी अदालत में मानहानि का एक मामला चल रहा है, जो वर्ष 2018 से संबंधित है। इसमें भाजपा नेता Vijay Mishra ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था।
इसके अलावा Lucknow की अदालत में वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर भी मामला दर्ज है। वहीं Hathras की एमपी-एमएलए कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद विचाराधीन है।
ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी याचिका:
भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में पहले एमपी-एमएलए कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति Manish Mathur की एकल पीठ कर रही है। हालिया सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
जज के केस से अलग होने पर भी हुई थी चर्चा:
इस प्रकरण में अप्रैल 2026 के दौरान एक और घटनाक्रम चर्चा में आया था, जब न्यायमूर्ति Subhash Vidyarthi ने पहले मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच कराने का आदेश दिया था। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने अपना आदेश वापस लेते हुए कहा था कि बिना नोटिस जारी किए फैसला देना उचित नहीं होगा। बाद में सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी के बाद उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।
#RahulGandhi #AllahabadHighCourt #LucknowBench #UPPolitics #CBI #ED #BJP #CourtHearing
Disclaimer:
“यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।”