मेरठ में पति सौरभ की हत्या और शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी और उसके शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में रखा था। इस मामले में घटना के 576 दिन बाद अदालत का फैसला आया है। अब दोनों की सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा।
126 तारीखों के बाद आया फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 126 तारीखें लगीं। इस दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी माना। अदालत के फैसले के बाद अब दोनों को मिलने वाली सजा पर 14 अक्टूबर को निर्णय होगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले में पुलिस की ओर से करीब 1,000 पन्नों की आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके आधार पर अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
3 मार्च 2025 को हुई थी हत्या:
मामले के अनुसार, सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपा दिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया और पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में करीब 1,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
जुलाई 2025 में शुरू हुआ था मुकदमा:
इस मामले में जिला जज की अदालत में जुलाई 2025 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी। इसके बाद अलग-अलग तारीखों पर मामले की सुनवाई हुई। 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाने और अन्य न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद बुधवार को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया। हालांकि, अदालत ने अभी सजा की अवधि का ऐलान नहीं किया है। दोनों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला 14 अक्टूबर को किया जाएगा।
फैसले से पहले जेल में बदला नजर आया रवैया:
अदालत के फैसले से पहले मुस्कान पिछले तीन दिनों से जेल में पूजा कर रही थी। वहीं साहिल ने साथी कैदियों से बातचीत बंद कर दी थी। फैसले से पहले दोनों के व्यवहार में बदलाव की बात सामने आई थी।
अब अदालत द्वारा दोनों को हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अगली सुनवाई में सजा पर फैसला होना है। 14 अक्टूबर को अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया जाएगा।
576 दिन बाद दोषसिद्धि, अब सजा का इंतजार:
सौरभ हत्याकांड में घटना के 576 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 126 तारीखों और 22 से अधिक गवाहों के बयान के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। पुलिस द्वारा दाखिल करीब 1,000 पन्नों के आरोप पत्र और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सामने आया है।
फिलहाल मामले में अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है, जबकि सजा को लेकर निर्णय 14 अक्टूबर को होना है। इसके बाद ही दोनों दोषियों को दी जाने वाली सजा स्पष्ट होगी।
#Tag: #MeerutMurderCase #Muskan #Sahil
Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।