दिल्ली में छात्रा से कथित मारपीट, केरल में पुलिस के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस के खिलाफ केरल (Kerala) की राजधानी तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस में 13 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि छात्रा और एसयूआई (SUI) कार्यकर्ता अथिरा विजयन (Athira Vijayan) हैं। उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान रोकने, गाली देने, घसीटने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं।
प्रदर्शन के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप:
शिकायत के अनुसार, 13 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस ने अथिरा विजयन को रोका था। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें गालियां दी गईं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उन्हें घसीटा और मारपीट की। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में संबंधित पक्ष का बयान उपलब्ध नहीं है।
तिरुवनंतपुरम में दर्ज हुई जीरो एफआईआर:
इस मामले में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से हुई घटनाओं को लेकर पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में संबंधित आरोपों की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला:
दी गई जानकारी के मुताबिक, शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 76, 115, 117, 126, 296(बी) और 391 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच संबंधित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों के साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
आरोपों की जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति:
इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी शिकायत और जीरो एफआईआर दर्ज होने तक सीमित है। आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले में निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति सामने आएगी।
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