गाजीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Ghazipur (गाजीपुर) जनपद के Khanpur Police Station (खानपुर थाना) क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में Special POCSO Court (विशेष पॉक्सो न्यायालय) ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश के अनुसार, निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था मामला:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी Suraj Bari (सूरज बारी) पर आरोप था कि उसने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले की शिकायत के आधार पर Khanpur Police Station (खानपुर थाना) में अपहरण तथा POCSO Act (पॉक्सो एक्ट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की पैरवी के बाद दोष सिद्ध:
मामले की सुनवाई के दौरान Monitoring Cell (मॉनिटरिंग सेल) और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसके विरुद्ध सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में सजा:
Special POCSO Court (विशेष पॉक्सो न्यायालय) ने आरोपी को POCSO Act (पॉक्सो एक्ट) के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने से संबंधित Indian Penal Code-IPC (भारतीय दंड संहिता) की विभिन्न धाराओं में भी अलग-अलग कारावास और अर्थदंड का आदेश दिया गया। सभी मामलों के अर्थदंड को मिलाकर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास:
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समय के भीतर अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह आदेश न्यायालय के निर्णय का हिस्सा है।
नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त संदेश:
इस मामले में सुनाया गया फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
#Tags: #Ghazipur #Khanpur #POCSO #Court #SurajBari #Crime #MinorGirl #Judgment #UPNews
Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।
रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी