गाजीपुर (Ghazipur) स्थित गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन (Ghazipur City Railway Station) के सर्कुलेटिंग एरिया (Circulating Area) में नो पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ 4 जुलाई 2026 को कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान IPF प्रियंबु प्रिय (IPF Priyambu Priya) ने RPF (Railway Protection Force) अधिकारियों और स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान पोर्टिको (Portico) स्थित नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े पाए गए वाहनों पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई।

नो पार्किंग क्षेत्र में मिले 20 वाहन:
निरीक्षण के दौरान नो पार्किंग क्षेत्र में कुल 16 मोटरसाइकिल और 4 ई-रिक्शा खड़े पाए गए। सभी वाहनों के विरुद्ध जन विश्वास अधिनियम 2026 (Jan Vishwas Act 2026) द्वारा संशोधित रेल अधिनियम 1989 (Railways Act 1989) की धारा 159 के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की गई।
10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया:
कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल 10,000 (दस हजार) रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन परिसर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और नो पार्किंग नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गई।
संयुक्त टीम ने चलाया अभियान:
इस अभियान में IPF प्रियंबु प्रिय के साथ RPF अधिकारियों एवं स्टाफ ने मिलकर कार्रवाई की। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन पर तत्काल चालान काटते हुए संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट: सऊद अंसारी
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