स्कूल खाते से 36.3 लाख रुपये निकाले गए:मऊ में कोर्ट के आदेश पर तीन बैंक अधिकारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा

मऊ (Mau) में एक विद्यालय के खाते से बड़ी धनराशि की निकासी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई सरायनखसी थाना क्षेत्र (Sarainakhsi Police Station Area) में की गई है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

शिकायत और मामले की शुरुआत:
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हांसपुर गांव (Hanspur Village) निवासी अजीत कुमार सिंह (Ajeet Kumar Singh) द्वारा की गई शिकायत से हुई। वे संबंधित विद्यालय के प्रबंधक हैं। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय अमित कुमार सिंह (Amit Kumar Singh) ने विद्यालय के वित्तीय अधिकार सेमरी जमालपुर (Semri Jamalpur) निवासी सादिक अली (Sadiq Ali) को सौंप दिए थे। इसी दौरान वित्तीय लेन-देन को लेकर अनियमितताओं का आरोप सामने आया।

बैंक अधिकारियों पर गंभीर आरोप:
शिकायत में यह भी कहा गया है कि बैंक के तत्कालीन कैशियर आशुतोष राय (Ashutosh Rai), प्रबंधक मृदुला मिश्रा (Mirdula Mishra) और उप प्रबंधक सुशीला मिश्रा (Sushila Mishra) ने सादिक अली को कथित रूप से डराकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। इन आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी और वित्तीय लेन-देन में अनियमितता की बात सामने आई।

विद्यालय खाते से करोड़ों की निकासी का आरोप:
रिकॉर्ड के अनुसार 5 जनवरी 2022 को विद्यालय के खाते से 20 लाख रुपये की निकासी की गई, जबकि 5 फरवरी 2022 को 16.3 लाख रुपये और निकाले गए। इस तरह कुल 36.3 लाख रुपये की राशि विद्यालय के खाते से निकाल ली गई। प्रबंधक को इस वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी तब हुई जब उन्होंने खाते की जांच करवाई।

शिवमंगली देवी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर भी सवाल:
मामले में केवल बैंक लेन-देन ही नहीं, बल्कि कंधेरी (Kandheri) स्थित शिवमंगली देवी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Shivmangali Devi Teacher Training Institute) की मान्यता से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। आरोप है कि संस्था की मान्यता प्राप्त करने में नियमों का उल्लंघन किया गया और जमीन से संबंधित दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि बिना उचित भवन के ही संस्थान का संचालन किया जा रहा था।

नियम उल्लंघन और प्रशासनिक जांच:
इस पूरे मामले में प्रबंधक मृदुला मिश्रा (Mirdula Mishra) और उप प्रबंधक सुशीला मिश्रा (Sushila Mishra) पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संस्थान संचालन और मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई। इन सभी आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा:
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरायनखसी थाना (Sarainakhsi Police Station) पुलिस ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और सभी वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई:
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान जुटाए जा रहे हैं। मामले में शामिल सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

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