नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

रिपोर्ट: हसीन अंसारी


गाजीपुर (Ghazipur) की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 में बहरियाबाद थाना क्षेत्र का है। न्यायालय ने सजा के साथ आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है

मामला वर्ष 2023 का:
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में बहरियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता उस समय बाजार जा रही थी, तभी आरोपी जयहिंद ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और जबरन दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए आजमगढ़ (Azamgarh) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत:
घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने बहरियाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और मामला 31 जुलाई 2023 को अदालत में विचारण के लिए पहुंचा।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला:
लंबी सुनवाई के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) ने आरोपी जयहिंद को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। इसके अलावा आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड से ही समाज में दुष्कर्म जैसे अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है।

न्यायिक कार्रवाई का महत्व:
यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले से जिले में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।


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डिस्क्लेमर: यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है।

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