गाजीपुर (Ghazipur) में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो (POCSO Court) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश राम अवतार (Ram Avtar) ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी शशिपाल (Shashipal) को 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
यह मामला खानपुर थाना (Khanpur Police Station) क्षेत्र का बताया गया है। वर्ष 2017 में आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस जांच के बाद दाखिल हुई चार्जशीट:
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शशिपाल (Shashipal) को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले में धारा 363, 366, 376, 504 और 3/4 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत में लगातार सुनवाई चलती रही।
6 गवाहों की गवाही बनी अहम आधार:
विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय (Ravikant Pandey) ने बताया कि मामले में छह गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
पीड़िता को न्याय मिलने पर संतोष:
न्यायालय के फैसले के बाद पीड़िता पक्ष में संतोष का माहौल बताया जा रहा है। इस निर्णय को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने अपने फैसले के जरिए यह स्पष्ट संकेत दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में राहत नहीं मिलेगी।
कानूनी प्रक्रिया के बाद आया फैसला:
मामले में लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय (Ravikant Pandey) के अनुसार, न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद अदालत ने नियमानुसार सजा निर्धारित की।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी

