देवरिया (Deoria) में बोतलबंद पेयजल विनिर्माण इकाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी (Madhusudan Hulgi) के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य)-2 हितेन्द्र मोहन त्रिपाठी (Hitendra Mohan Tripathi) के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने जिले की तीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Packaged Drinking Water) निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर एक इकाई का उत्पादन बंद करा दिया गया, दूसरी को सुधार नोटिस जारी किया गया, जबकि तीसरे प्रतिष्ठान पर नोटिस चस्पा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

भाटपाररानी की इकाई को सुधार नोटिस:
निरीक्षण के दौरान भाटपाररानी (Bhatpar Rani) क्षेत्र के भठवा तिवारी (Bhathwa Tiwari) स्थित आईएफएफएसओ बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (IFFSO Beverages Pvt. Ltd.) का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान विभिन्न कमियां पाए जाने पर विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने निर्धारित मानकों के अनुरूप कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
लार स्थित प्रतिष्ठान मिला बंद:
टीम ने लार (Lar) स्थित एवरबेस्ट फूड्स एंड बेवरेजेज (Everbest Foods & Beverages) का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय यह प्रतिष्ठान बंद मिला। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करते हुए निर्देश दिया कि दोबारा संचालन शुरू करने से पहले विभाग को सूचित किया जाए तथा आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय संचालित किया जाए।
देवरिया बेवरेजेज का उत्पादन कराया बंद:
उसरा औद्योगिक क्षेत्र (Usra Industrial Area) स्थित देवरिया बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (Deoria Beverages Pvt. Ltd.) के निरीक्षण के दौरान बोतलबंद पेयजल निर्माण से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अधिकारियों ने निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित होने तक संबंधित विनिर्माण इकाई में पेयजल उत्पादन कार्य बंद करा दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी विधिक कार्रवाई:
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों पर पूर्व में अंतरजनपदीय टीमों द्वारा भी छापेमारी की गई थी, जिसके दौरान खाद्य नमूने एकत्र किए गए थे। अब उन नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के प्रावधानों के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी:
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की इस कार्रवाई का उद्देश्य पैकेज्ड पेयजल के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्टर- गुड़िया मद्धेशिया