गाजीपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला अधिवक्ता कल्याण समिति ने लगाया निःशुल्क विधिक सहायता कैंप
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान जिला अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता कैंप लगाया गया। इस कैंप में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति-जनजाति और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी प्राप्त की।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Uttar Pradesh State Legal Services Authority) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर (District Legal Services Authority Ghazipur) द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में आयोजन:
राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय (Dharmendra Kumar Pandey) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गौड़ (Neeraj Gaur) की मौजूदगी रही। दोनों अधिकारियों की देखरेख में कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया।

लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित और सरल न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया गया। आयोजन के दौरान आने वाले लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं और उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई।
जरूरतमंद लोगों को मिली निःशुल्क सहायता:
जिला अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा लगाए गए कैंप में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। समिति की ओर से विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याएं सुनी गईं।
कैंप में मौजूद अधिवक्ताओं ने लोगों को विभिन्न कानूनी मामलों से जुड़ी जानकारी देते हुए आवश्यक सलाह भी दी। लोगों ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए सराहना की।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं की रही मौजूदगी:
निःशुल्क विधिक सहायता कैंप में वरिष्ठ अधिवक्ता सतेंद्र श्रीवास्तव (Satendra Srivastava), चंद्र मोहन सिंह (Chandra Mohan Singh), राकेश कुमार (Rakesh Kumar), रबनवाज सिद्दकी (Rabanawaz Siddiqui), राहुल शर्मा (Rahul Sharma), वेद प्रकाश (Ved Prakash), मनोज कुमार (Manoj Kumar) और अजय कुमार (Ajay Kumar) सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
इन अधिवक्ताओं ने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें कानूनी सलाह दी और आवश्यक सहायता प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान न्याय तक आसान पहुंच और विधिक जागरूकता पर भी जोर दिया गया।
लोक अदालत के माध्यम से त्वरित समाधान पर जोर:
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना बताया गया। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि विवादों का समाधान आपसी सहमति और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
इस आयोजन के जरिए लोगों में विधिक जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद वर्ग को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया।
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