Video: गाजीपुर: मुख्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा…

गाजीपुर (Ghazipur) जनपद न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी अशरफ पुत्र शहनूर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 (IS-191 Gang) का सहयोगी भी रह चुका है। न्यायालय के इस फैसले के बाद क्षेत्र में मामले की चर्चा तेज हो गई है।

मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के महरुपुर ग्राम पंचायत का है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 27 सितंबर 2021 को मुस्ताक अहमद ग्राम प्रधान के घर पर बैठे हुए थे। उसी दौरान आरोपी अशरफ वहां पहुंचा और चाकू से हमला कर मुस्ताक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद घायल मुस्ताक की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। घायल अवस्था में मुस्ताक ने परिजनों को बताया कि उस पर अशरफ ने हमला किया है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

सात गवाहों ने किया अभियोजन का समर्थन:
हत्या के इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अशरफ खान को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस ने जारी की जानकारी:
पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आरोपी का नाम पहले भी आपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुका है। पुलिस के अनुसार अशरफ, मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 (IS-191 Gang) से जुड़ा सहयोगी रहा है। मामले में पुलिस ने विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

घटना के बाद क्षेत्र में बढ़ी थी दहशत:
बताया जा रहा है कि घटना के समय इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। चाकू से हुए हमले के बाद घायल मुस्ताक अहमद को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी।

अदालत के फैसले को लेकर चर्चा:
जनपद न्यायालय के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। लोगों का कहना है कि गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत होती है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।

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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी

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