गाजीपुर में हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा
गाजीपुर में वर्ष 2016 में हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमानिया थाना क्षेत्र के सोनहरिया गांव का है, जहां 21 जून 2016 को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट इसी एक्ट की अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
दो आरोपियों को आजीवन कारावास:
गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट इसी एक्ट की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी अरुण कुमार राय और विमलेश राय उर्फ मन्नू को धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
21 जून 2016 को हुई थी हत्या:
यह मामला जमानिया थाना क्षेत्र के सोनहरिया गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 21 जून 2016 को दोनों आरोपियों ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और प्रकरण अदालत तक पहुंचा।
मुकदमे में पैरवी से नाराजगी का आरोप:
अभियोजन के अनुसार, दोनों आरोपी एक अन्य मुकदमे में पैरवी किए जाने से नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने वादिनी के पति के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या हो गई। मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी सुनवाई अदालत में हुई।
अदालत ने सुनाई सजा:
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अरुण कुमार राय और विमलेश राय उर्फ मन्नू को धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2016 में हुई इस हत्या के मामले में अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी