गाजीपुर में तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज मामलों का भी किया खुलासा
गाजीपुर (Ghazipur) जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, युवक के पास से .315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवक की पहचान राकेश राम के रूप में हुई है, जो मीरपुर गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 20 अक्टूबर 2026 को लक्ष्मणपुर पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच के दौरान की गई। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्मणपुर पुलिया के पास हुई गिरफ्तारी:
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बहरियाबाद थाना पुलिस संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार उपाध्याय अपनी टीम के साथ लक्ष्मणपुर पुलिया के पास मौजूद थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने राकेश राम को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिलने की बात कही गई है। मीरपुर गांव का निवासी है गिरफ्तार युवक:
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक का नाम राकेश राम है। वह हरिश्चन्द्र का पुत्र है और गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का निवासी है। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने बरामद हथियार और कारतूस के संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद:
पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान .315 बोर का एक तमंचा और इसी बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद करने की जानकारी दी है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस की ओर से उपलब्ध विवरण में हथियार और कारतूस के अलावा किसी अन्य वस्तु की बरामदगी का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोपी के विरुद्ध दर्ज मामलों का विवरण:
पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में राकेश राम के विरुद्ध पहले से दर्ज कुछ मामलों का भी उल्लेख है। इनमें बहरियाबाद थाना, गाजीपुर और मुहम्मदाबाद थाना, मऊ से संबंधित मुकदमे शामिल हैं।
- मुकदमा संख्या 106/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बहरियाबाद, गाजीपुर।
- मुकदमा संख्या 176/2024, धारा 457, 380 और 411 भारतीय दंड विधान, थाना मुहम्मदाबाद, मऊ।
- मुकदमा संख्या 179/2024, धारा 457, 380 और 411 भारतीय दंड विधान, थाना मुहम्मदाबाद, मऊ।
- मुकदमा संख्या 131/2024, धारा 307 और 504 भारतीय दंड विधान तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मुहम्मदाबाद, मऊ।
- मुकदमा संख्या 175/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बहरियाबाद, गाजीपुर।
पुलिस की ओर से दिए गए विवरण के अनुसार, ये मामले आरोपी के आपराधिक इतिहास में दर्ज हैं। इन मामलों में आरोपों और उनकी स्थिति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होंगे। उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने की कार्रवाई:
इस कार्रवाई में बहरियाबाद थाना के उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार उपाध्याय अपनी टीम के साथ शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल, गिरफ्तार युवक के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी