सैदपुर। स्थानीय नगर गठित पथ विक्रेता समिति की बैठक शनिवार को नगर स्थित तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ठेले खोमचे वालों के साथ हुई।
बैठक में निकाय क्षेत्र अंतर्गत पथ विक्रेताओं सर्वेक्षण की समीक्षा की गई। जिसमें निकाय क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित वेंडिंग अथवा नान वेंडिंग जोन, पथ विक्रेताओं का पंजीयन, कर प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना आदि पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के पास, रेलवे फाटक से शाकंभरी स्वीट हाउस से होकर हरि चैराहे तक, हरी चैराहे से रानी चैक तक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से पीपा घाट त्रिमुहानी सहित राष्ट्रीय राजमार्ग से काली मंदिर तक के क्षेत्र को नान वेंडिंग जोन घोषित किया गया। जहां ठेले खोमचे वाले स्थाई तौर पर रुककर अब सामान नहीं बेंच पाएंगे।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर सीमा में ठेले खोमचे लगाने वाले सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत कार्यालय से करा लें।
अगले महीने की 1 तारीख से सभी रजिस्ट्रर्ड ठेले खोमचे वालों से नगर पंचायत साफ सफाई हेतु 50 रुपए प्रति माह का कर वसूूूला जाएगा। समिति के सदस्य आशुतोष पांडे द्वारा रेलवे ठेकेदारी के नाम पर ठेले खोमचे वालों से प्रतिदिन वसूले जा रहे 30 रुपए की अवैध वसूली का मुद्दा उठाया गया।
जिसपर एसडीएम ने सभी ठेले वालों से कहा कि वह नगर में ठेला खोमचा लगाने के लिए नगर पंचायत के अलावा किसी को पैसा न दें। यदि कोई उनसे नगर पंचायत के अतिरिक्त वसूली करता है तो वह इसकी शिकायत अधिशासी अधिकारी स्वयं उनसे या थानाध्यक्ष से कर सकते हैं। जिसपर कार्रवाई की जाएगी।