शादी के लिए सरकार मेहरबान,जान लें नया नियम

ब्यूरो डेस्क | उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के आयोजन के लिए आपको पुलिस या प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शादी के लिए किसी को पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.हालाँकि यहाँ covid के नियमों का पालन करना आव्यश्यक है.

बैंड-बाजे की इजाजत
योगी ने कहा कि सिर्फ सूचना देकर ही कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है. योगी ने ये भी साफ किया कि 100 लोगों की संख्या में बैंड-बाजा वाले लोग शामिल नहीं हैं.

“गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं”
सीएम ने दो टूक कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने इस बाबत अधिकारियों को लोगों को जागरूक करने को कहा है. बैंड, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.

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