गाजीपुर | जमीन हड़पने के मामले में सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला 2023 में व्यापारी नेता अबू फखर की ओर से सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी और उनके सहयोगियों ने जबरन जमीन हड़पने का प्रयास किया।
पुराना विवाद, नई सुनवाई
गौरतलब है कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने अबू फखर की रौजा स्थित जमीन खरीदने का दावा किया था। जबकि अबू फखर ने आरोप लगाया था कि उस समय मुख्तार, जो लखनऊ जेल में बंद थे, ने उन्हें जेल बुलाकर जमीन अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए धमकाया। डर के माहौल में अबू फखर ने जमीन अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। बाद में, रजिस्ट्री के एवज में मिला पैसा उनसे ब्लैंक चेक के जरिए वापस ले लिया गया।
मुख्य आरोपी और दोनों पक्षों की मौत
इस प्रकरण में मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, आतिफ रजा और अनवर शहजाद समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। दिलचस्प तथ्य यह है कि आज जबकि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है, वहीं शिकायतकर्ता अबू फखर खान की भी मौत हो चुकी है। इसके बावजूद मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट ने तय की अगली तारीख
आज की सुनवाई में अब्बास अंसारी को पेश किया गया और पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर निर्धारित की गई है। कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और इस पेशी को लेकर जिले में राजनीतिक और कानूनी हलकों में खासी चर्चा रही।

