LockDown 3.0: सीएम योगी आदित्यनाथ हुए और सख्त

ब्यूरो डेस्क | कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिन अपनी संख्या दर्ज करवा रहा है, भले ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की गति में कमी आई है लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों कि संख्या रोज दर्ज की जा रही है.उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अब सरकार भी सख्ती बढ़ा रही है। लॉकडाउन 3.0 में उत्तर प्रदेश सरकार रेड जोन में आने वाले 19 जिलों में कोई भी छूट नहीं दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको इसका स्पष्ट निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर जो गाइडलाइन दी हैं, उसके आधार पर रविवार को सरकार ने जिलों को अपना दिशा-निर्देश जारी किया।

उन्होंने यह साफ कर दिया कि रेड जोन में आने वाले इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है।

महत्वपूर्ण बातें :

  1. मंडी : सभी जिलों में मंडियां खुले स्थान पर संचालित हों, जहां शारीरिक दूरी हर हाल में रहे। साथ ही मंडियों को सुबह से शाम तक चलाएं, ताकि अचानक ज्यादा भीड़ न पहुंचे। मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीआरडी के जवानों की भी सेवा ली जाए। मंडी आने वाले लोगों में संक्रमण को चेक किया जाए।
  2. पुलिस : सभी पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं लेकिन, जनता का अनावश्यक उत्पीडऩ न किया जाए।
  3. आर्थिक गतिविधियां : कोरोना से अप्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में बैठक करें।
  4. आयुष विभाग : जल्द ही प्रदेश का आयुष विभाग अपना एक एप भी लांच करेगा।
  5. धर्म : तीसरे चरण के लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां मान्य नहीं होंगी। इसके लिए धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में मौजूद अन्य राज्यों के लोगों को घर भेजने की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए।
  6. स्वास्थ्य : सभी जिलों में एल-1 व एल-2 हॉस्पिटल अवश्य हो। प्रत्येक जिले में एक ही जगह पर 100 बेड क्षमता वाला एल-1 हॉस्पिटल सभी आवश्यक उपकरणों के साथ स्थापित करें। बुजुर्गों, बीमार लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को कोरोना होने की दशा में उन्हेंं सीधे एल-3 अस्पताल में रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने नि:शुल्क टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सरकारी, निजी चिकित्सकों की बैठक करने के लिए भी कहा है।
  7. रोजगार : मुख्यमंत्री ने इस दौरान 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया।

नई गाइडलाइन के अनुसार इन पर अभी रहेगी रोक:

  1. ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
  2. इन चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
  3. हर जोन में अलग-अलग नियम लागू होंगे।
  4. स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
  5. सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी।
  6. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। धारा-144 लागू रहेगी।

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