Lucknow। प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं को लेकर Uttar Pradesh Government अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए नया कानून ला सकती है। इस संबंध में सरकार ने Allahabad High Court की लखनऊ पीठ को जानकारी दी है।
सरकार का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। साथ ही, इससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी:
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत को बताया कि चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित कानून का नाम ‘उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम’ रखा जा सकता है।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि नए कानून में चाइनीज मांझे से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा। इससे पीड़ितों को राहत देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
विशेष अभियान चलाने की जानकारी:
सुनवाई के दौरान Allahabad High Court Lucknow Bench की खंडपीठ को सरकार की ओर से बताया गया कि हाल ही में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया गया था। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उपयोग पर निगरानी रखी गई।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी और कानून लागू होने के बाद निगरानी को और प्रभावी बनाया जाएगा।
जनहित याचिका में उठी सख्त प्रतिबंध की मांग:
यह मामला जनहित याचिका के माध्यम से अदालत पहुंचा था। याचिका में प्रदेश में चाइनीज मांझे के आयात, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चाइनीज मांझा लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है और इससे कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
मामले की सुनवाई Justice Rajan Roy और Justice Manjeev Shukla की खंडपीठ में हुई, जहां सरकार ने अदालत को अपनी तैयारियों और प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी।
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर:
सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर भी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में त्योहारों और पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि लोग प्रतिबंधित मांझे के नुकसान को समझ सकें और सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें।
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