बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की जेल, कहा था- पांच बार जेल जाने को तैयार लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे

दिल्ली (Delhi) हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav (राजपाल यादव) को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में Radha Yadav (राधा यादव) भी सह-अभियुक्त हैं और उन्हें भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था और विभिन्न चरणों की सुनवाई के बाद यह फैसला सामने आया।

हाई कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला:

मामले में शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वकील के अनुसार, Delhi High Court (दिल्ली हाई कोर्ट) की जस्टिस Swarna Kanta Sharma (स्वर्ण कांता शर्मा) ने चेक बाउंस मामले में Rajpal Yadav (राजपाल यादव) को दोषी ठहराने वाले निचली अदालत के फैसले को सही माना है। अदालत ने अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही शिकायतकर्ता कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। इसी मामले में सह-अभियुक्त Radha Yadav (राधा यादव) को भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

फिल्म के लिए लिया गया था कर्ज:

मामले के अनुसार, वर्ष 2010 में Rajpal Yadav (राजपाल यादव) ने अपनी फिल्म ‘अता, पता, लापता’ के निर्माण के लिए Murli Projects Private Limited (मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) नाम की एक निजी कंपनी से करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके चलते निवेश प्रभावित हुआ और कंपनी को दिया गया कर्ज समय पर वापस नहीं किया जा सका।

बार-बार आश्वासन के बावजूद नहीं हुआ भुगतान:

पूर्व की अदालती कार्यवाही के दौरान यह सामने आया कि Rajpal Yadav (राजपाल यादव) ने कई बार कंपनी को भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। इस बीच अदालतों की ओर से उनके खिलाफ कई आदेश भी जारी किए गए, हालांकि निर्धारित समय के भीतर उन आदेशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।

चेक बाउंस होने के बाद दर्ज हुआ मामला:

बाद में Rajpal Yadav (राजपाल यादव) की ओर से शिकायतकर्ता कंपनी को सात चेक दिए गए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ औपचारिक रूप से चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। इसी मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 2018 में Delhi (दिल्ली) की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट में पहुंचा मामला:

वर्ष 2018 में यह मामला Delhi High Court (दिल्ली हाई कोर्ट) पहुंचा, जहां उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों के दौरान अदालत ने कई बार उनकी सजा पर अंतरिम राहत देते हुए बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे निर्धारित भुगतान पूरा नहीं कर सके।

आत्मसमर्पण और अंतरिम जमानत का घटनाक्रम:

बाद में अदालत ने इस वर्ष फरवरी में Rajpal Yadav (राजपाल यादव) को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके बाद वह फरवरी 2026 में कुछ दिनों तक जेल में रहे। बाद में 1.5 करोड़ रुपये की एक किस्त जमा करने पर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि, इसके बाद भी अदालत में दिए गए आश्वासन के अनुरूप शेष भुगतान पूरा नहीं हो सका। अब Delhi High Court (दिल्ली हाई कोर्ट) ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

#Tags:
#rajpalyadav #delhihighcourt #chequebounce #bollywood #murliprojects #radhayadav #courtverdict #legalnews

Disclaimer:

यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com

यदि चाहें तो मैं इसी खबर के लिए SEO Meta Title, Meta Description, Focus Keyword और YouTube Title भी तैयार कर सकता हूँ।

Leave a Reply

Discover more from Apna Bharat Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading