October 13, 2026

मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक; क्या है मामला?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश की समीक्षा करने पर सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी को वर्ष 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। यह आदेश राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब:

राहुल गांधी ने मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने उनकी याचिका पर विचार किया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, उसने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की जांच करने पर भी सहमति जताई है। राहुल गांधी की याचिका में हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें वर्ष 2019 में जारी समन को रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया था इनकार:

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए वर्ष 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त 2019 को शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया था।

हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने संबंधी वर्ष 2021 के अपने आदेश को जारी रखने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर देना था। इसके बाद राहुल गांधी ने समन रद्द कराने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की।

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने पर सहमति जताई है। साथ ही, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाकर महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

क्या है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत:

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ी है। शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी।

शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी के कथित बयान से प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने वर्ष 2019 में समन जारी किया था।

शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत हैं। उनके अनुसार, कथित बयान से प्रधानमंत्री और पार्टी से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई थी। ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें:

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को जवाब देने का अवसर दिया है। चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगे जाने के साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

मामले का अगला चरण महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब तथा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ा होगा। शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की जांच करेगी, जिसमें राहुल गांधी को समन रद्द कराने से राहत नहीं मिली थी। फिलहाल, मानहानि मामले में निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर रोक है और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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