योगी सरकार ने 154 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का दिया लाभ!

लखनऊ (Lucknow), 30 नवम्बर 2025।
योगी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System–NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेशों के परीक्षण के बाद लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के उपरांत यह प्रक्रिया पूर्ण की गई।

पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का निर्णय:
सरकार के इस कदम को शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि योगी सरकार शिक्षा क्षेत्र और विशेष रूप से शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक संरचना को मजबूत बनाने वाली मुख्य धुरी हैं और ऐसे में उनका भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार लगातार निभा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग को जारी आदेश:
इस निर्णय के संबंध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, गिरिजेश त्यागी द्वारा जारी आदेश में निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), प्रयागराज को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि 154 शिक्षकों एवं कार्मिकों से संबंधित अभिलेखों की सत्यता और वित्त विभाग के शासनादेशों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संपूर्ण परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके उपरांत ही नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं और मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिक इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे।

रिकॉर्ड सत्यापन की अनिवार्यता:
जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी प्रकरणों का परीक्षण वित्त विभाग के विभिन्न कार्यालय-ज्ञाप, स्पष्टीकरणों और शासनादेशों में दर्ज व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने वाले प्रत्येक शिक्षक का रिकॉर्ड पूरी तरह से सत्यापित और नियमानुसार हो।

कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन की सुविधा:
आदेश के बाद विभागीय स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। परीक्षण के पश्चात संबंधित शिक्षक या कार्मिक को OPS (Old Pension Scheme) के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कदम को शिक्षक समुदाय में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।


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