Govt. Sim Card Rule Change: 24 अगस्त से बदल जाएगा सिम खरीदने का नियम, ये है लिमिट
अगर आपके नाम पर पहले से नौ सिम कार्ड सक्रिय हैं, तो अब नया मोबाइल कनेक्शन लेना मुश्किल होगा। सरकार ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर निर्धारित सीमा के अनुसार पहले ही नौ मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं, उन्हें नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह व्यवस्था 24 अगस्त से देशभर में लागू होने की बात कही गई है।
दूरसंचार विभाग (DoT) के मुताबिक, निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद कोई ग्राहक नया सिम लेने के लिए दुकान पर पहुंचता है तो दूरसंचार कंपनी उसे नया कनेक्शन देने से मना कर देगी। ग्राहक को यह जानकारी भी दी जाएगी कि उसके नाम पर पहले से ही अधिकतम संख्या में सिम कार्ड सक्रिय हैं, इसलिए नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।
डिजिटल व्यवस्था से होगी सिम की जांच:
नया सिम कार्ड लेने के लिए अलग-अलग कंपनियों से कनेक्शन लेने पर भी निर्धारित सीमा से बचना संभव नहीं होगा। चाहे ग्राहक जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) या वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) जैसी अलग-अलग दूरसंचार कंपनियों से सिम कार्ड ले रहा हो, उसके नाम पर सक्रिय कुल मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी जांची जाएगी।
सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल करने को कहा है। इस व्यवस्था में देश के मोबाइल उपयोगकर्ताओं से जुड़ा आंकड़ा उपलब्ध है। नया सिम सक्रिय करने से पहले दूरसंचार कंपनियां इस व्यवस्था के जरिए यह जांच करेंगी कि संबंधित ग्राहक के नाम पर पहले से कितने सिम कार्ड सक्रिय हैं।
इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित संख्या से अधिक मोबाइल कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम पर सक्रिय न हो सकें।
अतिरिक्त सिम वालों की फोटो भी दिखेगी:
नियमों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है। 23 अगस्त से इस मंच पर ऐसा फीचर शामिल किए जाने की बात कही गई है, जिसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वाले लोगों की फोटो दिखाई देगी।
इस व्यवस्था से सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों को ग्राहक की पहचान करने में मदद मिलेगी। डीलर यह पता लगा सकेंगे कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर पहले ही निर्धारित सीमा तक सिम कार्ड सक्रिय हैं या नहीं। इसके बाद तय नियमों के अनुसार अतिरिक्त सिम जारी करने से इनकार किया जा सकेगा।
कंपनियों को 30 नवंबर तक सुधारना होगा सिस्टम:
दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नए सरकारी डिजिटल मंच के साथ अपने सिस्टम को पूरी तरह जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि के दौरान कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं को नए प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्थित करना होगा।
व्यवस्था पूरी तरह लागू होने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित सीमा से अधिक कोई नया सिम कार्ड सक्रिय न हो। इसके लिए कंपनियों के मौजूदा सिस्टम और सरकारी डिजिटल मंच के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत होगी।
गलती से दसवां या ग्यारहवां सिम हुआ सक्रिय तो कार्रवाई:
जब तक कंपनियां नए डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं कर लेतीं, तब तक सरकार ने अंतरिम व्यवस्था भी तय की है। यदि इस दौरान किसी कंपनी की ओर से गलती से निर्धारित सीमा से अधिक यानी दसवां या ग्यारहवां सिम कार्ड सक्रिय हो जाता है, तो उस नए नंबर को नियमों के तहत तुरंत एक दिन के लिए बंद किया जाएगा।
यह बंदी तब तक हटाई नहीं जाएगी, जब तक अतिरिक्त सिम कार्ड से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता। इस व्यवस्था का उद्देश्य सिस्टम में किसी तकनीकी या प्रक्रियागत गलती के कारण निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय होने की स्थिति को नियंत्रित करना है।
क्या है सिम कार्ड की अधिकतम सीमा:
भारत में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड रखने का नियम पहले से लागू है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा अलग है। सुरक्षा कारणों से इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम छह सिम कार्ड रख सकते हैं।
अब तक निर्धारित सीमा की जांच हर स्थिति में प्रभावी तरीके से नहीं हो पाती थी। नए डिजिटल मंच के इस्तेमाल से इस व्यवस्था की निगरानी को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए नया सिम जारी करने से पहले ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी जांची जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद निर्धारित सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों को नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। वहीं कंपनियों को अपने सिस्टम को निर्धारित समयसीमा के भीतर नए डिजिटल मंच से जोड़कर प्रक्रिया को व्यवस्थित करना होगा।
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