मुस्लिम से शादी और फ़िर अपहरण? Love Jihad का सनसनीखेज मामला
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा की शिखा को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पति सलमान उर्फ करन के साथ रहने की इजाजत दी है. अदालत ने पुलिस को उसके हिफाजत से उसके पति के घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया. एटा की सीएजेएम कोर्ट ने उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया था, जिसने उसे उसके घर वालों को दे दिया था. कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्प्णी की है.
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