KGMU धर्मांतरण मामले में चार्जशीट, डॉ.रमीजुद्दीन के खिलाफ 800 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे

रिपोर्टर: अनुज कुमार

लखनऊ (Lucknow) स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में सामने आए बहुचर्चित रेजिडेंट प्रकरण में पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ गई है। महिला जूनियर रेजिडेंट से दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और अवैध धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपों के मामले में मुख्य आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। इस प्रकरण के उजागर होने के बाद से विश्वविद्यालय परिसर और शहर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

चौक कोतवाली में दर्ज हुआ मामला:
यह प्रकरण लखनऊ (Lucknow) के चौक कोतवाली क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, पैथॉलजी विभाग में तैनात डॉ. रमीजुद्दीन नायक पर आरोप है कि उन्होंने महिला रेजिडेंट को विवाह का आश्वासन देकर शारीरिक शोषण किया और उस पर अवैध धर्मांतरण का दबाव बनाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू की।

मुख्य आरोपी और परिजन न्यायिक हिरासत में:
पुलिस ने 9 जनवरी को डॉ. रमीजुद्दीन नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इससे दो दिन पूर्व उनके माता-पिता को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।

800 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल:
चौक पुलिस ने न्यायालय में 800 से अधिक पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में डिजिटल साक्ष्य, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान प्राप्त सभी साक्ष्यों को विधिक प्रक्रिया के तहत संकलित कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आरोपों की प्रकृति और जांच की दिशा:
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता ने धर्मांतरण से इनकार किया तो आरोपी ने विवाह से पीछे हटने का रुख अपनाया। इससे आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने इस संबंध में भी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए हैं। मामले की सुनवाई अब न्यायालय में विधि अनुसार आगे बढ़ेगी।

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर किया जाएगा। पुलिस की ओर से कहा गया है कि जांच निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित तरीके से पूरी की गई है।

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