गाजीपुर (Ghazipur) के चर्चित कटारिया कांड (Kataria Case) में मुख्य आरोपी हरिओम पांडे (Hariom Pandey) के जमानत याचिका खारिज होखे के बाद मामला एक बेर फेर चर्चा में आ गइल बा। अदालत के एह फैसला से आरोपी के फिलहाल कवनो राहत नइखे मिलल आ ओकरा के जेल में ही रहल पड़ी। अदालत के फैसला के बाद अब केस के अगिला न्यायिक प्रक्रिया पर सभे के नजर टिकल बा।
जमानत याचिका पर अदालत में भइल सुनवाई:
सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह (Akhilesh Singh) के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह (Shakti Singh) के अदालत में हरिओम पांडे के जमानत याचिका पर सुनवाई भइल। सुनवाई के दौरान अदालत आरोपी से घटना से जुड़ल कई सवाल पूछलस, जवना पर आरोपी आपन पक्ष रखलस।
आरोपी अदालत में का कहलस:
सुनवाई के दौरान हरिओम पांडे बतवलस कि मृतक किशोरी से ओकर मोबाइल फोन पर बातचीत होत रहे। आरोपी के अनुसार घटना से कुछ दिन पहिले दुनु के बीच विवाद हो गइल रहे। ओकर बाद किशोरी के मौत के मामला सामने आइल आ एह प्रकरण में ओकरा के आरोपी बनावल गइल।
अदालत जमानत देवे से कइल इनकार:
सुनवाई के दौरान आरोपी के पक्ष आ उपलब्ध तथ्यान के आधार पर विचार करे के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह (Shakti Singh) हरिओम पांडे के जमानत याचिका खारिज कर दिहलन। एह फैसला के बाद आरोपी के तत्काल जेल से राहत ना मिल सकल।
चर्चा में रहल बा कटारिया कांड:
कटारिया कांड (Kataria Case) शुरू से ही गाजीपुर (Ghazipur) जिला के चर्चित मामिला रहल बा। मामला संवेदनशील होखे के कारण लोगन के नजर लगातार न्यायालय के कार्रवाई पर बनल बा। अब एह फैसला के बाद अगिला सुनवाई आ न्यायिक प्रक्रिया पर सभे के निगाह टिकल बा।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी