Video: गाजीपुर में भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बदला, 12 मई से लागू होंगे नए नियम

गाजीपुर (Ghazipur) शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने नो-एंट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पहले से अधिक समय तक प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन की ओर से यह नई व्यवस्था 12 मई 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है।

प्रशासन के अनुसार शहर में पहले सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन सुबह के समय स्कूल वाहनों और आम यातायात का दबाव अधिक होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नो-एंट्री के समय में बदलाव किया गया है।

अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर सीमा के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क हादसों में कमी लाई जा सकेगी।

इन प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध:
प्रशासन द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार शहर में आने वाले कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन निर्धारित समय में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसमें आलमपट्टी चौराहा, जमानिया मोड़ तिराहा, पीजी कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मीरनपुर शक्का तिराहा और बंशीचंद पोखरा चौराहा शामिल हैं।

इन सभी स्थानों से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में आने की अनुमति नहीं होगी। यातायात पुलिस और संबंधित विभागों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल वाहनों और आम लोगों को मिलेगी राहत:
प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय स्कूल बसों, बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। ऐसे में भारी वाहनों के कारण जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात का लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्रों में भी भारी वाहनों के प्रवेश से यातायात प्रभावित होता था। नई समय सीमा लागू होने से शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

12 मई से लागू होगी नई व्यवस्था:
प्रशासन ने आम जनमानस और वाहन चालकों से नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 12 मई 2026 से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।


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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी

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