Ghazipur (गाजीपुर) के चर्चित कटारिया कांड में मुख्य आरोपी Hariom Pandey (हरिओम पांडे) को अदालत से राहत नहीं मिली है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई Additional Sessions Judge Shakti Singh (अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह) की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान हुई पूछताछ और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की।
**कोर्ट में हुई जमानत याचिका पर सुनवाई:
मामले की सुनवाई Additional Sessions Judge Shakti Singh (अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह) की अदालत में हुई, जहां कटारिया कांड के मुख्य आरोपी Hariom Pandey (हरिओम पांडे) की जमानत याचिका पर विचार किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी से मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर सवाल किए।
**सहायक शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी:
Assistant Government Advocate Akhilesh Singh (सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह) ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी से घटना से संबंधित जानकारी मांगी। इस दौरान आरोपी ने अदालत को बताया कि उसकी मृतक किशोरी से फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद किशोरी की मौत का मामला सामने आया और इसी प्रकरण में उसे आरोपी बनाया गया।
**पूछताछ के बाद अदालत ने लिया फैसला:
सुनवाई के दौरान आरोपी के जवाब और मामले में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद Additional Sessions Judge Shakti Singh (अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह) ने Hariom Pandey (हरिओम पांडे) की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत का यह फैसला सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सामग्री के आधार पर दिया गया।
**मामले की आगे भी जारी रहेगी न्यायिक प्रक्रिया:
कटारिया कांड से जुड़े इस मामले में फिलहाल अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामले की न्यायिक प्रक्रिया नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी और आगामी सुनवाई में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी