गाजीपुर में विधान परिषद चुनाव की तैयारियों पर मंथन, प्रचार नियमों की दी जानकारी
गाजीपुर (Ghazipur) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 की तैयारियों को लेकर 18 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान दिवस की व्यवस्थाओं, चुनाव प्रचार संबंधी नियमों और मतदाता पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने और निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर होंगे राजनीतिक दलों के कार्यालय:
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि मतदान दिवस पर उनके कार्यालय मतदान केंद्र की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। उन्होंने निर्वाचन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्धारित व्यवस्था बनी रहे।
उन्होंने प्रतिनिधियों को मतदान दिवस की व्यवस्थाओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने की अपील की।
मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर प्रतिबंध:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह इस निर्वाचन में भी प्रभावी रहेगी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार की समय-सीमा और उससे जुड़े नियमों का ध्यान रखने को कहा गया। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है।
बल्क संदेश और फोन पर प्रसारित सामग्री का भी होगा पूर्व-प्रमाणीकरण:
बैठक में चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले संचार माध्यमों से जुड़े नियमों की भी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार के लिए भेजे जाने वाले सामूहिक संदेश और फोन पर प्रसारित ध्वनि संदेश भी चुनावी विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण के दायरे में आएंगे।
उन्होंने बताया कि टेलीविजन चैनलों, केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन और सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने वाले चुनावी विज्ञापनों की तरह इन माध्यमों पर भी संबंधित नियम लागू होंगे। राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री के प्रसारण से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की जानकारी दी गई।
मतदान और पोलिंग पार्टी की रवानगी पर दी जानकारी:
बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान की व्यवस्था और मतदान दलों की रवानगी से संबंधित जानकारी दी।
इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य प्रतिनिधियों को निर्वाचन से जुड़े नियमों और तैयारियों के बारे में जानकारी देना रहा।
मतदाता पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की जानकारी:
जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके विकल्प के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी भी दी गई।
उन्होंने निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों और संबंधित प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया आयोग के निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जा सके।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद:
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी वेद सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मंत्री राजन प्रजापति, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रविकान्त राय, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव एवं मतदाता सूची प्रभारी राजेश कुमार यादव, आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जावेद अहमद और बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय सचिव जनक लाल उपस्थित रहे। इसके अलावा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य संबंधित लोग भी बैठक में मौजूद रहे।
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रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी